चोरी के मामले में दोषी को एक साल की सजा, दो हजार रुपये जुर्माना
बहराइच। थाना रुपईडीहा क्षेत्र में चोरी के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त भगवान कुचबंधिय को न्यायालय ने एक वर्ष के साधारण कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
वर्ष 2025 में एक व्यक्ति ने घर में चोरी की सूचना दी थी। शिकायत के आधार पर रुपईडीहा थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना पूरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बहराइच नीलम सरोज ने 7 सितंबर 2026 को अभियुक्त भगवान कुचबंधिय को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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