राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितम्बर को
बहराइच । उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार 12 सितम्बर, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। यह जानकारी देते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच विनोद कुमार यादव ने आमजन से अपील की है कि लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठायें।
श्री यादव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन हेतु धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम (एन.आई.एक्ट), बैंक वसूली एवं टेलीफोन बिल्स से सम्बन्धित प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (अशमनीय वादों को छोड़कर), अन्य आपराधिक शमनीय वाद, वैवाहिक व अन्य सिविल वादों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किया जायेगा तथा सुलह-समझौते के आधार पर जनपद न्यायालय में लम्बित वाद में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाओं का भी निस्तारण किया जायेगा।
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सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवाद सहित किन्तु अशमनीय विवादों को छोड़कर), सर्विस विवाद से सम्बन्धित वेतन, भत्ता और सेवानिवृत्ति लाभ के मामले, राजस्व वाद एवं अन्य सिविल वादों (किरायेदारी, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विशिष्ट अनुतोष वाद) के साथ-साथ लघु अपराधों (मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान सहित) से संबंधित सभी मामलों का निपटारा उत्तर प्रदेश आपराधिक विधि (अपराधों का समझौता एवं मुकदमों का समापन) (संशोधन) अधिनियम, 1979, और (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार वादों का भी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराया जायेगा।
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