दुष्कर्म के दोषी को दस साल का सश्रम कारावास
बहराइच। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के चलते दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त रामकुमार उर्फ राजकुमार निवासी निन्दूरा, थाना कटरा बाजार, गोंडा को न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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मामला वर्ष 2012 का है। जरवल रोड क्षेत्र में 18 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। पीड़िता के परिजनों की सूचना पर थाना जरवल रोड में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश/रेप एंड पॉक्सो एक्ट न्यायालय, बहराइच के पीठासीन अधिकारी जलाल मोहम्मद अकबर ने 10 सितंबर 2026 को अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी, मॉनीटरिंग सेल और पैरोकार की सक्रिय भूमिका से मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित हुई।

