चोरी के 42 साल पुराने मामले में दोषी को एक साल की सजा
बहराइच। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चोरी के करीब 42 वर्ष पुराने मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायालय ने एक वर्ष के साधारण कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मामला थाना खैरीघाट क्षेत्र का है। 7/8 जून 1984 की रात चोर दीवार फांदकर घर में घुसकर चोरी कर रहे थे। खड़खड़ाहट और कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर परिवार की नींद खुल गई। टॉर्च की रोशनी में चोरों को घर के अंदर चोरी करते देखा गया। मामले में थाना खैरीघाट में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया था।
पुलिस के अनुसार, पुलिस महानिदेशक के आदेश और पुलिस अधीक्षक बहराइच विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की गई। इसके फलस्वरूप एसीजेएम बहराइच बुशरा नूर की अदालत ने 8 सितंबर 2026 को दोषी अभियुक्त विदेशी पुत्र रंगीलाल निवासी खैराघौकल, थाना खैरीघाट को एक वर्ष के साधारण कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

