चरस तस्करी के दोषी को 12 वर्ष का कठोर कारावास
बहराइच। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के चलते एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त अखिल पुन मगर को न्यायालय ने 12 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न जमा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला थाना रुपईडीहा क्षेत्र का है। पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान नेपाल की ओर से भारत आ रहे संदिग्ध अखिल पुन मगर की तलाशी ली थी। उसके कब्जे से 2.200 किलोग्राम अवैध चरस बरामद हुई थी। इस मामले में 22 दिसंबर 2023 को थाना रुपईडीहा में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचना के बाद पुलिस ने 9 जनवरी 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह (II) ने 25 अगस्त 2026 को अभियुक्त अखिल पुन मगर पुत्र कुल बहादुर पुन, निवासी रुज्जी खोला, ग्रामपालिका भूमे, जनपद रुकुम, नेपाल को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई।

