हत्या के प्रयास के मामले में बड़कऊ को सात साल की सजा,25 हजार रुपये का अर्थदंड
बहराइच। हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में न्यायालय ने दोषसिद्ध अभियुक्त बड़कऊ पुत्र मनोरथ को सात वर्ष के साधारण कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैली रॉय ने 15 अक्टूबर को मामले में फैसला सुनाया। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते यह सजा सुनाई गई।
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पुलिस के अनुसार, मामला हुजूरपुर थाना क्षेत्र के लोधनपुरवा गांव का है। 18 अक्टूबर 2020 को पुराने विवाद को लेकर बड़कऊ, संजय और छोटू वादिनी के दरवाजे पर पहुंचकर गाली-गलौज करने लगे। इस दौरान वादिनी की मां बुधना पत्नी विश्राम ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया तो आरोपितों ने उनके साथ लाठी-डंडों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मामले में हुजूरपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचक उपनिरीक्षक संजय अग्निहोत्री ने जांच पूरी कर 29 नवंबर 2020 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले में मॉनिटरिंग सेल, थाना पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया।
पुलिस के मुताबिक, अभियुक्त को धारा 323 में एक वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 504 में एक वर्ष का साधारण कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 506 में सात वर्ष का साधारण कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत की गई। पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में चिन्हित मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है।
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