नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, एक करोड़ की संपत्ति फ्रीज,रुपईडीहा में बिना लाइसेंस चल रहे मेडिकल स्टोर से बरामद हुई थी कोडीनयुक्त कफ सिरप और नशीली दवाएं
बहराइच। नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए SAFEMA न्यायालय ने रुपईडीहा के एक स्टोर संचालक की करीब एक करोड़ रुपये की संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दिया है। पुलिस के मुताबिक, छह वर्षों के दौरान अवैध कारोबार से अर्जित धनराशि से संचालक और उसके परिजनों के नाम पर करीब 56.92 लाख रुपये की संपत्तियां खरीदी गई थीं। इनका वर्तमान अनुमानित मूल्य लगभग एक करोड़ रुपये बताया गया है।
पुलिस के अनुसार, 30 जून 2026 को रुपईडीहा नगर पंचायत स्थित बिना लाइसेंस संचालित आदर्श आयुर्वेदिक औषधि स्टोर पर छापेमारी के दौरान अवैध बिक्री के लिए रखी गई कोडीनयुक्त कफ सिरप और डायजापाम जैसी दवाओं की भारी मात्रा बरामद हुई थी। इस मामले में स्टोर संचालक आदित्य कुमार मिश्रा पुत्र कृपाराम मिश्रा निवासी स्टेशन रोड, रुपईडीहा के खिलाफ थाना रुपईडीहा में मुकदमा संख्या 168/2026 दर्ज किया गया था। इसमें एनडीपीएस एक्ट, भारतीय न्याय संहिता और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई।
विवेचना के दौरान अवैध कारोबार से अर्जित धनराशि से संपत्तियां खरीदने की जानकारी सामने आने पर पुलिस ने उन्हें फ्रीज कराने के लिए दिल्ली स्थित सक्षम SAFEMA न्यायालय में वाद दायर किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने संबंधित संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश पारित कर दिया।
आदेश के बाद संबंधित संपत्तियों की बिक्री और हस्तांतरण प्रतिबंधित रहेगा। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी और क्षेत्राधिकारी नानपारा चित्रांशु गौतम के पर्यवेक्षण में की गई। इसमें रुपईडीहा के प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र कुमार मिश्र और औषधि निरीक्षक बहराइच की भूमिका रही।
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पुलिस का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
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