हत्या के प्रयास के मामले में बड़कऊ को सात साल की सजा,25 हजार रुपये का अर्थदंड
बहराइच। हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में न्यायालय ने दोषसिद्ध अभियुक्त बड़कऊ पुत्र मनोरथ को सात वर्ष के साधारण कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैली रॉय ने 15 अक्टूबर को मामले में फैसला सुनाया।…