गैंगेस्टर एक्ट के दोषी अशरफ बंजारा को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा
बहराइच। पुलिस के विशेष अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त अशरफ बंजारा को न्यायालय ने दो वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट सुनील प्रसाद की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार अशरफ बंजारा के नेतृत्व में एक सक्रिय आपराधिक गिरोह संचालित होने की जानकारी मिली थी, जिसके सदस्य सेंधमारी, नकबजनी और ताला तोड़कर चोरी जैसी घटनाओं में शामिल थे। इस संबंध में थाना रानीपुर में वर्ष 2023 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस महानिदेशक के आदेश और पुलिस अधीक्षक बहराइच विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद अभियुक्त को सजा दिलाई गई।

