नाबालिग के लापता मामले में हाइकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख,एसपी को किया तलब
बहराइच। 16 वर्षीय नाबालिग लडकी के गायब होने के मामले में जरवलरोड पुलिस द्वारा कार्यवाही न किए जाने से नाराज हाइकोर्ट ने एसपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने तथा हलफनामा दाखिल न करने पर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से तीन नवम्बर को उपस्थित रहने का निर्देश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया है।

मामला जरवलरोड थानाक्षेत्र के एक गांव का है। आरोप है कि लडकी को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में पुलिस ने मारपीट,बेइज्जती करना और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के तीन महीने बाद भी न तो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई और न ही जरवलरोड पुलिस लडकी को बरामद कर पाई।
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लडकी के पिता ने कार्यवाही न होने पर उच्च न्यायालय की शरण ली। उच्च न्यायालय ने प्रकरण को गम्भीर मानते हुए पुलिस अधीक्षक बहराइच को तीन सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा देने तथा हलफनामा न देने पर व्यक्तिगत रूप से तीन नवम्बर को तलब किया है। कोर्ट की सख्ती के बाद विवेचना में पुलिस ने लड़की को बहला फुसलाकर भागने तथा पास्को एक्ट की धारा बढा दी।
हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद लडकी की बरामदगी के लिए पुलिस टीमें बना दी गई है।
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इस सम्बंध में क्षेत्राधिकारी कैसरगंज डी.के.श्रीवास्तव ने बताया कि इस सम्बंध में आपको बताया नही जा सकता,जो भी कार्यवाही बनती है,की जा रही है।
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