हत्या के प्रयास में दोषी संजय को आजीवन कारावास, छोटू को सात साल की सजा
बहराइच। हत्या के प्रयास के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त संजय पुत्र बड़कऊ को सश्रम आजीवन कारावास और कुल 30 हजार रुपये अर्थदंड, जबकि छोटू उर्फ अमरेन्द्र कुमार पुत्र बाबूराम को सात वर्ष के साधारण कारावास और कुल 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
उफनाई घाघरा,एल्गिन ब्रिज पर 49 सेमी ऊपर पहुंची नदी,डीएम एसपी ने लिया जायजा
मामला हुजूरपुर थाना क्षेत्र के लोधनपुरवा गांव का है। अभियोजन के अनुसार 18 अक्टूबर 2020 को पुराने विवाद को लेकर संजय और छोटू गाली-गलौज करते हुए वादिनी के घर पहुंचे थे। इसी दौरान वादिनी की मां बुधना पत्नी विश्राम ने दोनों को गाली देने से मना किया। आरोप है कि इसी बात पर संजय ने तमंचे से बुधना पर फायर कर दिया। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद दोनों आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।
मामले में हुजूरपुर थाने में मु0अ0सं0 388/2020 के तहत धारा 307, 323, 504 व 506 भादवि तथा संजय के खिलाफ आयुध अधिनियम की धारा 3/25 में मुकदमा दर्ज किया गया था। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक संजय अग्निहोत्री ने विवेचना पूरी कर 29 नवंबर 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
प्रभावी पैरवी से हुई दोषसिद्धि
पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले में प्रभावी पैरवी की गई। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैली रॉय की अदालत ने 28 सितंबर 2026 को दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
अदालत ने संजय को धारा 307 के तहत सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 323 के तहत एक वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं छोटू उर्फ अमरेन्द्र कुमार को धारा 323 में एक वर्ष, धारा 504 में एक वर्ष तथा धारा 506 में सात वर्ष के साधारण कारावास के साथ कुल 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
आंधी-पानी ने मचाई तबाही, 33 हजार हाईटेंशन लाइन के छह पोल टूटे, बिजली आपूर्ति ठप
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से ADGC सुनील कुमार जायसवाल ने पैरवी की। मॉनीटरिंग सेल, थाना पैरोकार कांस्टेबल अनूप कुमार और कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल दिनकर यादव की प्रभावी पैरवी भी दोषसिद्धि में सहायक रही।
Comments are closed.
[…] हत्या के प्रयास में दोषी संजय को आजीवन… […]
[…] हत्या के प्रयास में दोषी संजय को आजीवन… […]
[…] हत्या के प्रयास में दोषी संजय को आजीवन… […]