हत्या के प्रयास में दोषी संजय को आजीवन कारावास, छोटू को सात साल की सजा
बहराइच। हत्या के प्रयास के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त संजय पुत्र बड़कऊ को सश्रम आजीवन कारावास और कुल 30 हजार रुपये अर्थदंड, जबकि छोटू उर्फ अमरेन्द्र कुमार पुत्र…