गैर इरादतन हत्या के प्रयास के दोषी को तीन वर्ष का कारावास, 35,500 रुपये जुर्माना
बहराइच। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के चलते अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट पवन कुमार शर्मा-II की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दोषी अभियुक्त अवधेश सिंह को तीन वर्ष के कारावास और कुल 35,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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कैसरगंज थाना क्षेत्र के परानापुर निवासी अवधेश सिंह के खिलाफ वर्ष 2005 में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप था कि छह सितंबर 2005 को सादे स्टांप पर अंगूठा लगाने से मना करने पर उसने फरसा से वादी की पत्नी के सिर पर वार किया तथा वादी के साथ मारपीट करते हुए जातिसूचक गाली दी। मामले में थाना कैसरगंज में धारा 323, 324, 504, 506 भादवि व एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
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विवेचना के दौरान साक्ष्य एवं गवाहों के बयान संकलित कर पुलिस ने अवधेश सिंह के विरुद्ध धारा 323, 324, 325, 308, 504, 506(2) भादवि तथा एससी-एसटी एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
मामले में पुलिस व अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने धारा 323 भादवि में छह माह का साधारण कारावास व 500 रुपये अर्थदंड, धारा 324 में दो वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 308 में तीन वर्ष का कारावास व 30,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस प्रकार कुल 35,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
पुलिस के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल, थाना कैसरगंज पुलिस, एडीजीसी राकेश कुमार, कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल विमल किशोर और थाना पैरोकार कांस्टेबल अमरेन्द्र कुमार यादव की प्रभावी पैरवी से दोषी को सजा दिलाई जा सकी।