नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास
बहराइच। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग से दुष्कर्म और उसे बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 28 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश जमाल मोहम्मद अकबर की अदालत ने शनिवार को बौंडी थाने में वर्ष 2009 में दर्ज मुकदमे में गोलागंज निवासी सुभाष यादव (40) को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2009 में 15 वर्षीय किशोरी के घर से गायब होने के बाद उसके परिजन ने सुभाष यादव पर उसे बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
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मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद 22 अगस्त 2009 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय ने धारा 376 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366 में पांच वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 363 में तीन वर्ष सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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पुलिस के अनुसार अभियोजन की प्रभावी पैरवी प्रभारी थाना बौंडी, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजक प्रमोद कुमार सिंह (एडीजीसी), कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 पवन कुमार मौर्या और थाना पैरोकार अरविन्द कुमार चौरसिया द्वारा की गई।
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