कैसरगंज पुलिस मुठभेड़ के आरोपी को मिली सत्र न्यायालय से जमानत

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बहराइच। बीते दिनों एसटीएफ और कैसरगंज पुलिस की मुठभेड़ के आरोपी आलोक सिंह को सत्र न्यायालय ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। सत्र न्यायाधीश ने जमानत प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया ।

एक पखवाड़ा पूर्व कैसरगंज पुलिस और एसटीएफ की आरोपियों के साथ जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह के फार्म हाउस के पास मुठभेड़ हो गई थी। पुलिस ने साकेत,परशुराम व प्रदीप को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की तफ्तीश में आलोक सिंह पर हत्या के लिए बदमाशों से रेकी कराने तथा रुपये देने का खुलासा हुआ था।

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पुलिस ने आलोक सिंह को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सत्र न्यायाधीश सतेन्द्र कुमार ने जमानत प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद आलोक सिंह पुत्र हरिद्वार सिंह निवासी हाजीपुर थाना घुंघटेघर जनपद बाराबंकी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। 50 हजार रुपये का अनुबंध पत्र और देश न छोडने का आदेश कोर्ट ने दिया है।

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