भारत-नेपाल सीमा पर चिन्हित अवैध कब्ज़ों को हटाने की कार्यवाही में तेजी लाये: डीएम
बहराइच । भारत-नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के 0 से 15 किमी. में सरकारी भूमि एवं नो मेन्स लैन्ड पर अवैध अतिक्रमण हटाये जाने सम्बन्धी कार्यो की समीक्षा हेतु सोमवार को देर शाम कलेक्ट्रट सभागार में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। उप जिलाधिकारी नानपारा द्वारा अवगत गया कि तहसील नानपारा अन्तर्गत नो मैन्स लैण्ड पर 01 अतिक्रमण है, जो कि जीर्ण-शीर्ण मंदिर के रूप में है। उन्होंने बताया कि उक्त मंदिर में प्रतिस्थापित हेतु अन्य मंदिर का निर्माण करा दिया गया है। डीएम ने एसडीएम नानपारा को निर्देश दिया कि एसएसबी एवं अन्य संबंधित ग्रामवासियों से वार्ता करते हुये अग्रिम 15 दिवस में नियमानुसार नो-मेन्स लैण्ड पर स्थित अतिक्रमण को हटवा दिया जाय।
बैठक में बताया गया कि भारत-नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के 0 से 15 कि.मी. में सरकारी भूमि पर कुल 366 अवैध अतिक्रमण पाये गये, जिसमें से 219 अतिक्रमण को हटा दिया गया। वर्तमान में 147 अवैध अतिक्रमण हटाये जाने हेतु अवशेष है। अवशेष 147 अवैध अतिक्रमण में से 113 पर वाद पंजीकृत है तथा 34 प्रकरण (31-स्थायी व 03 अस्थायी) में वाद पंजीकृत नहीं है। इस सम्बन्ध में एसडीएम व तहसीलदार नानपारा को निर्देश दिया गया कि 31 प्रकरण, जो स्थायी प्रकृति के अवैध अतिक्रमणों में सम्बन्धित अवैध अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत वाद पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें।
एसडीएम नानपारा ने बताया कि वाद पंजीकृत 113 प्रकरणों में से 56 प्रकरणों में बेदखली का आदेश पारित हो चुका है, 39 प्रकरणों में बाजदायर प्राप्त हुया है तथा 18 प्रकरण न्यायालय अपर सिविल जज बहराइच पर विचाराधीन है। एसडीएम ने बताया कि 56 प्रकरण जिनमें बेदखली का आदेश पारित हुआ है उनमें से 46 प्रकरण ऐसे है जिनमें प्रभावित व्यक्ति के पास दूसरा मकान नहीं है या भूमिहीन है तथा 09 प्रकरणों में अन्य मकान या भूमि है तथा 01 स्थान पर मलंगशाह मजार बनी हुयी है। डीएम द्वारा एसडीएम व तहसीलदार को निर्देश दिया गया कि 46 प्रकरणों, जिनमें प्रभावित व्यक्ति के पास दूसरा मकान नहीं है या भूमिहीन हैं, को चिन्हित करते हुये नियमानुसार आवासीय पट्टा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें तथा अवशेष 10 प्रकरणों में अवैध अतिक्रमण यथाशीघ्र हटाया जाना सुनिश्चित करें।
एसडीएम मिहींपुरवा (मोतीपुर) ने बताया कि तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) क्षेत्रान्तर्गत भारत-नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के 0 से 15 कि.मी. में सरकारी भूमि पर कुल 184 अवैध अतिक्रमण पाये गये, जिसमें से 46 अतिक्रमण को हटा दिया गया। वर्तमान में 138 अवैध अतिक्रमण हटाये जाने हेतु अवशेष है। अवशेष 138 अवैध अतिक्रमण में से 40 पर वाद पंजीकृत है तथा 98 प्रकरण (87 प्रकरण नवीन परती के तथा 11 श्रेणी 6 भूमि से सम्बन्धित हैंें) जिसमें को वाद पंजीकृत नही है।
इन 98 प्रकरणों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पास दूसरा मकान नही है और भूमिहीन है। एसडीएम व तहसीलदार मिहींपुरवा को निर्देश दिया गया कि 98 प्रकरण, जिसमें सम्बन्धित व्यक्तियों के पास दूसरा मकान नहीं है और भूमिहीन है को चिन्हित करते हुये नियमानुसार उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत आवास आवंटन कराना सुनिश्चित करें। डीएम ने एसडीएम नानपारा व मिहींपुरवा को निर्देश दिया कि तहसील स्तर पर साप्ताहिक टास्क फोर्स की बैठक कराते हुये कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुये अग्रेतर कार्यवाही हेतु रूपरेखा तैयार करें।
इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग, बहराइच अपूर्वा दीक्षित, मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल सिंह, उपजिलाधिकारी मिहींपुरवा (मोतीपुर) राम दयाल, नानपारा की अमिता यादव, डिप्टी कमांडेन्ट, 59वीं वाहिनी एसएसबी नानपारा अमित कुमार, 42वीं वाहिनी एसएसबी नानपारा शशि भूषण, प्रभारी तहसीलदार नानपारा शैलेश कुमार अवस्थी, नायब तहसीलदार/सहायक भूलेख अधिकारी राजेश कुमार यादव मौजूद रहे।
