अवैध रूप से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफिल करने वाले दुकानदार के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराने का दिया निर्देश
बहराइच । जिला पूर्ति अधिकारी नरेन्द्र तिवारी ने बताया कि नगर क्षेत्र बहराइच के पूर्ति निरीक्षक हेम भूषण के साथ शनिवार को अपरान्ह में लगभग 03ः30 बजे नगर क्षेत्र के भ्रमण के दौरान विकास भवन के निकट राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बहराइच के गेट पर स्थित गैस व स्टोव मरम्मत की दुकान पर पुलिस बल की मौजूदगी में औचक छापेमारी की गयी। दुकानदार मुज्जमिल पुत्र नईम दुकान पर मौजूद मिले, जिनकी उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के समय दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डर तथा छोटे सिलेण्डर व गैस रिफिलिंग के उपकरण पाये गये। दुकानदार मुज्जमिल से उपलब्ध सिलेण्डरों के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर सम्बन्धित द्वारा कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया और न ही सिलेण्डरों से सम्बन्धित कोई अभिलेख आदि ही प्रस्तुत किये गये। छापेमारी के दौरान 02 अदद घरेलू एलपीजी इण्डेन गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) सीलयुक्त भरे हुए जिनका सीरियल नम्बर 479406 व 255076 है। इसके अलावा 04 अदद् घरेलू एलपीजी इण्डेन गैस सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.) आंशिक भरे हुए बरामद हुए जिनका सीरियल नम्बर 230065, 553242, 616697 व 401343 है। इसके अलावा 05 अदद छोटे अधोमानक/अवैध (05 कि.ग्रा.) खाली बरामद हुए है। इसके अतिरिक्त मौके पर दुकान में गैस रिफिल किया जाने वाले 02 उपकरण/रिफिलर बरामद हुए।
डीएसओ श्री तिवारी ने बताया कि औचक जांच व छापेमारी में जब्त किये गये सिलेण्डरों एवं रिफिलर से यह स्पष्ट है कि दुकानदार मुज्जमिल द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध ढंग से छोटे अवैध सिलेण्डरों में रिफिल कर गैस की कालाबाजारी की जा रही है, जो एलपीजी कंट्रोल आर्डर-2000 (द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आपूर्ति और वितरण का विनियमन-आदेश) का स्पष्ट उल्लंघन है तथा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध भी है।
डीएसओ श्री तिवारी ने बताया कि जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक हेम भूषण द्वारा दोषी दुकानदार मुज्जमिल पुत्र नईम के विरूद्ध थाना कोतवाली देहात में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत करने हेतु तहरीर दी गई है।
