बिजली उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई बिजली बिल राहत योजना
बहराइच । जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा 01 दिसम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक एलएमवी-1 (घरेलू) अधिकतम 02 किलोवाट भार तक तथा एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) 01 किलोवाट भार के नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु ‘‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’’ लागू की जा रही है। पात्र उपभोक्ताओं द्वारा इस योजना में पंजीकरण कराने हेतु तीन चरण निर्धारित किये गये हैं। प्रथम चरण में 01 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2025, द्वितीय चरण में 01 जनवरी से 31 जनवरी 2026 व तृतीय चरण में 01 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक पंजीकरण कराया जा सकता है।
डीएम द्वारा विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि विभिन्न माध्यमों से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय। ग्रामीण अंचलों के विद्युत उपभोक्ताओं लिए गांव-गांव में मुनादी करायी जाय जिससे अधिक से अधिक संख्या में उपभोक्ताओं को इस योजना के सम्बन्ध में जानकारी मिल सके ताकि वह बिजली बिल राहत योजना का अधिकाधिक लाभ उठा सके। विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि मा. जनप्रतिनिधियों तथा जिले के अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को भी योजना की जानकारी दी जाय।
वर्तमान ‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’ की एक विशेषता यह है कि पूर्व में आबद्ध कलेक्शन एजेन्सी हेतु प्रोत्साहन की विशेष व्यवस्था की गयी है, जिसे नेवर पेड उपभोक्ताओं एवं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं से भुगतान प्राप्त करने पर दिया जायेगा। डीएम ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समस्त कलेक्शन एजेन्सीज यथा जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, फिनटेक कम्पनियों के प्रतिनिधि एवं मीटर रीडर्स/बिलिंग ऐजेन्सियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें बिजली बिल राहत योजना में प्रोत्साहन धनराशि की व्यवस्था से भलीभाँति अवगत कराया जाये साथ ही उन्हें नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं की सूची भी उपलब्ध करा दी जाये।
