जिले में पराली जलाने पर सात कृषकों पर लगाया गया अर्थ दण्ड

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बहराइच । जिले में पराली जलाने पर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी द्वारा जनपद के 07 कृषकों पर अर्थदण्ड लगाया गया है। विकास खण्ड मिहींपुरवा के विजय कुमार मलिक व नसीम, ब्लाक शिवपुर के गोमती, नजीर व मुर्तजा अली, ब्लाक बलहा के गुलाम वारिस पर रू. 2500-2500 तथा ब्नाक लित्तौरा के कृषक प्रेमचंद पर रू. 5000=00 का अर्थदण्ड लगाया गया है।

जिलाधिकारी श्री त्रिपाठी ने पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण पर प्रभावी अंकुश, पशुओं के लिए पर्याप्त चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से जनपद के कृषकों से अपील की है कि फसल अपशिष्ट को खेतों में न जलायें बल्कि वैज्ञानिक विधि से इसका निस्तारण करें ताकि खेतों की उर्वरा शक्ति में भी इज़ाफा हो सके। डीएम द्वारा कंबाइन हार्वेस्टर स्वामियों को सचेत किया है कि कंबाइन मशीन के साथ अनिवार्य रूप से स्ट्रा रीपर लगाकर ही कटाई करें अन्यथा की स्थिति में कंबाइन को सीज करते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु अर्थ दंड लगाने के साथ-साथ नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

डीएम ने जनपद के समस्त लेखपालों तथा ग्राम प्रधानों को निर्देशित किया है कि से अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में यह सुनिश्चित करें कि कोई भी किसान अथवा व्यक्ति फसल अवशेष ना जलाए। डीएम ने
जिलाधिकारी ने जनपद के प्रगतिशील किसानों से अपील की है कि खेतों में पड़ी पराली एवं फसलों के अवशेष को जनपद की गौशालाओं में निराश्रित पशुओं के चारे के लिए दान कर दें। इससे जहां एक ओर गो आश्रय स्थल में संरक्षित गोवंशों के लिए चारा उपलब्ध हो जायेगा वहीं दूसरी ओर आसन्न शरद ऋतु में पशुओं के लिए बिछावन भी उपलब्ध हो सकेगा। डीएम ने कृषि विभाग को यह भी निर्देश दिया है कि पराली जलाने वाले किसानों को चिन्हित कर उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अन्तर्गत मिलने वाली सम्मान निधि तथा कृषि निवेशों पर मिलने वाले अनुदान से भी रोक दिया जाय।

डीएम ने जिले के सभी राजस्व लेखपालों को निर्देश दिया है कि अपने-अपने राजस्व ग्रामों में किसानों को सरकार द्वारा दिए गए निर्देश से अवगत कराते हुए पराली न जलाने के लिए जागरूक करें तथा यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में पराली न जलने पाये। डीएम ने लेखपालों को सचेत किया है कि यदि उनके नियंत्रणाधीन ग्राम पंचायत में पराली जलाई जाएगी तो सम्बन्धित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार कृषि विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी निर्देश दिया गया है कि गांव का भ्रमण कर किसानों को जागरुक करते हुए पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल विराम लगाना सुनिश्चित करें।

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