आठ अभियुक्तों के विरूद्ध की गई एन.एस.ए.की कार्यवाही

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बहराइच  अक्टूबर। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कानून व्यवस्था बनाये रखने, अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के क्रम में अभियुक्तगण मारूफ अली पुत्र मेंहदी हसन, ननकऊ पुत्र नानमून निवासीगण रेहुवा मंसूर थाना रामगांव तथा मो. फहीम पुत्र अब्दुल हमीद, मो. अफज़ल उर्फ कल्लू पुत्र मो. अनवार, मो. ज़ीशान उर्फ राजा उर्फ साहिर पुत्र मो. अली, जावेद पुत्र जाहिद खान, शोएब खान पुत्र मुबारक खान व सैफ अली पुत्र स्व. अनवर निवासीगण कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच के विरूद्ध थाना प्रभारी हरदी व रामगांव की रिपोर्ट पर क्षेत्राधिकारी महसी, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं पुलिस अधीक्षक, जनपद बहराइच की संस्तुति पर 30 सितम्बर 2025 को जिला मजिस्ट्रेट, जनपद बहराइच द्वारा उक्त 08 अभियुक्तो को धारा-3(2) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निरूद्धि आदेश जारी किया गया है। शासनादेश अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। भविष्य में यदि किसी व्यक्ति द्वारा विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति को बाधित करने का कृत्य किया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध भी जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से इसी प्रकार की कार्यवाही की जायेगी।

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