जमीनी विवाद में मारपीट के 13 दोषियों को दो-दो साल की सजा
बहराइच। थाना रामगांव क्षेत्र में वर्ष 2001 में हुए जमीनी विवाद और मारपीट के मामले में अदालत ने दोनों पक्षों के 13 दोषियों को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। यह कार्रवाई पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद हुई।
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पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सुनील प्रसाद की अदालत ने प्रथम पक्ष के पांच दोषियों को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 3,500-3,500 रुपये तथा द्वितीय पक्ष के आठ दोषियों को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 3,000-3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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मामला थाना रामगांव क्षेत्र के गढ़वा गांव का है। वर्ष 2001 में जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। मामले में दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 23 सितंबर 2026 को न्यायालय ने दोनों पक्षों के दोषियों को सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी अभियोजक राजेंद्र प्रसाद अवस्थी, मॉनीटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर एवं थाना पैरोकार द्वारा की गई।
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प्रथम पक्ष में राजेंद्र वर्मा, बबाली, नन्कन, चंद्रशेखर और बाड़े को सजा सुनाई गई, जबकि एक अभियुक्त बड़कन की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो चुकी थी। वहीं द्वितीय पक्ष में पुतनलाल, बुधराम, शिवप्रसाद, राधेश्याम, रमेश, शिवकुमार, परमेश उर्फ रामप्रवेश और बाबूलाल को दोषसिद्ध किया गया।
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