हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास, 20-20 हजार रुपये जुर्माना
बहराइच। नानपारा में धारदार हथियार से हमला कर शेखू अहमद की हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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पुलिस के अनुसार, 10 अक्टूबर 2022 की शाम करीब सात बजे नानपारा में राकेश टाकीज के पास शेखू अहमद पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और साक्ष्यों के आधार पर नानपारा के बावर्ची टोला निवासी नौशाद उर्फ शालू पुत्र अकबर अली और गुलफाम उर्फ छोटू पुत्र मोहम्मद अकरम के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले में प्रभावी पैरवी की गई। मॉनिटरिंग सेल, नानपारा पुलिस, अभियोजन पक्ष और कोर्ट पैरवीकार के प्रयासों से जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह ने 27 अक्टूबर 2026 को दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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