हत्या के प्रयास में कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा,पुरानी रंजिश में युवक पर तमंचे से किया था फायर
बहराइच। कैसरगंज थाना क्षेत्र में करीब 26 वर्ष पुराने हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने दोषी अभियुक्त को पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न जमा करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के अनुसार, 10 अगस्त 2000 की शाम करीब 6:30 बजे मीरपुर चिलवा निवासी मनोज खेत से घर लौट रहा था। इसी दौरान चिलवा चौराहे के पास पुरानी रंजिश को लेकर कैलाश बक्श सिंह ने उस पर तमंचे से फायर कर दिया। घटना के संबंध में कैसरगंज थाने में धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचना के बाद पुलिस ने कैलाश बक्श सिंह समेत छह आरोपियों के खिलाफ धारा 307/34 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने कैलाश बक्श सिंह को दोषी माना।
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प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुश्री शैली राय ने मंगलवार को कैलाश बक्श सिंह पुत्र हरिहर सिंह निवासी मीरपुर चिलवा को धारा 307 के तहत पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मॉनिटरिंग सेल, थाना कैसरगंज पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते यह फैसला आया।
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