2.5 किलो अफीम के साथ पकड़ी नेपाली महिला को 12 साल की सजा
बहराइच। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना रूपईडीहा पुलिस और मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषसिद्ध नेपाली महिला को न्यायालय ने 12 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
हत्या के प्रयास में कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा,पुरानी रंजिश में युवक पर तमंचे से किया था फायर
मामला वर्ष 2017 का है। रूपईडीहा पुलिस ने 3 मई 2017 को नेपाल के सल्यान जिले की निवासी सुनीता पुन (31) को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 2 किलो 502 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई थी। इस मामले में धारा 8/18/23/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने 30 जून 2017 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय हिन्द समाज पार्टी का प्रदर्शन,पुतला फूंका
मामले की सुनवाई के दौरान मॉनीटरिंग सेल, लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव, कोर्ट मोहर्रिर चंदा देवी और थाना पैरोकार आरक्षी अभिमन्यु कुमार की प्रभावी पैरवी के बाद तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश/पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार-I ने 6 अक्टूबर 2026 को सुनीता पुन को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
न्यायालय ने धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट के तहत 12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न जमा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई इस कार्रवाई को पुलिस ने प्रभावी पैरवी का परिणाम बताया है।
Comments are closed.
[…] […]