गैर इरादतन हत्या के प्रयास में दोषी को पांच साल की कैद
बहराइच। गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायालय ने पांच वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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प्रकरण थाना रामगांव क्षेत्र का वर्ष 2008 का है। खसहा मोहम्मदपुर निवासी दुर्गा प्रसाद शुक्ला तत्कालीन प्रधान प्रतिनिधि थे। उन्होंने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि 18 जुलाई 2008 को वह पुलिया की मरम्मत के लिए मजदूर बुलाने मन्सूरपुरवा गए थे। लौटते समय गांव निवासी अर्जुन पुत्र महादेव ने उन्हें आवाज देकर रोका और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद लाठी से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर उनकी जान बचाई।
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मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले में प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर 29 अक्टूबर 2026 को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री शैली राय ने अभियुक्त अर्जुन को दोषसिद्ध करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, थाना रामगांव पुलिस, अभियोजक सुनील कुमार जायसवाल, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल दिनकर यादव और थाना पैरोकार कांस्टेबल संदीप राजभर की प्रभावी पैरवी से सजा दिलाने में सफलता मिली।
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