गैंगेस्टर एक्ट के दोषी को कोर्ट ने सुनाई दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा
बहराइच। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के चलते गैंगेस्टर एक्ट के एक दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायालय ने दो वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, थाना सुजौली में वर्ष 2016 में मु0अ0सं0 321/2016 के तहत धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन के मुताबिक अभियुक्त छोटकन उर्फ छोटकन्ना पुत्र जुम्मन अली निवासी कन्डौआ, थाना निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी, अशरफ बंजारा के नेतृत्व में संचालित आपराधिक गिरोह का सक्रिय सदस्य था। गिरोह पर सेंधमारी, नकबजनी और चोरी समेत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप था।
विवेचना पूरी कर तत्कालीन विवेचक निरीक्षक रामअवतार यादव ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद 03 सितंबर 2026 को पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट, बहराइच श्री सुनील प्रसाद ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश और पुलिस अधीक्षक बहराइच विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई।