पेंशनर की मृत्यु की सूचना कोषागार को देना परिजनों का नैतिक कर्तव्य

0
IMG-20241107-WA0005
Spread the love

बहराइच । वरिष्ठ कोषाधिकारी नरोत्तम शरण ने बताया कि ऐसे प्रकरण कोषागार के संज्ञान में आये हैं जिनमें पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने के उपरांत उनके परिजनों द्वारा इसकी सूचना कोषागार कार्यालय को नहीं दिये जाने के कारण से बाद में जानकारी मिलने पर अधिक भुगतान हुई धनराशि की वसूली की कार्यवाही करनी पडती है। जिससे सम्बन्धित परिजनों को भी असहजता की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

वरिष्ठ कोषाधिकारी श्री शरण ने सभी सम्बन्धित से अपेक्षा की है कि यथास्थिति पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर सम्बन्धित कोषागार को तत्काल सूचित करें। यह पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के परिजनों का नैतिक एवं विधिक कर्तव्य भी है। उन्होंने सम्बन्धित को सचेत किया कि ऐसे किसी भी प्रकरण में मृत्यु की सूचना के अभाव में हुई अधिक भुगतानित धनराशि की वसूली बैंक के माध्यम से अथवा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किये जाने की कार्यवाही की जायगी।

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!