विश्वास गुड हेल्थ कैप्सूल आयुर्वेदा की बिक्री हुई प्रतिबन्धित

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बहराइच । क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी बहराइच/श्रावस्ती डॉ. सरोज शंकर राम ने बताया कि निदेशक आयुर्वेद सेवायें उ.प्र. लखनऊ द्वारा मेसर्स डॉ. विश्वास आयुर्वेदिक इण्डस्ट्रियल प्रा.लि. अम्बाला हरियाणा द्वारा निर्मित औषधि विश्वास गुड हेल्थ कैप्सूल आयुर्वेदा की बिक्री को औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम-1940 की धारा-33 ई.ई के अंतर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

डॉ. राम ने बताया कि जनपद के किसी भी मेडिकल स्टोर/आयुर्वेदिक संस्थान/निजी क्लीनिक द्वारा प्रतिबन्धित औषधि की ब्रिकी करते हुए पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।

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