नाबालिग से यौन अपराध में दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कारावास की सजा
बहराइच । ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत नाबालिग से यौन अपराध के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹54 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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थाना दरगाह शरीफ में वर्ष 2022 में दर्ज मुकदमे में आरोप था कि अभियुक्त आलोक पुत्र श्रीकान्त चौहान निवासी ऊचवा पुरैनी ने 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर उसके साथ गलत कृत्य किया और घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी।
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पुलिस की विवेचना के बाद अभियुक्त के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किया।
न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और ₹50 हजार अर्थदंड, धारा 504 भादवि में दो वर्ष का कारावास व ₹2 हजार अर्थदंड तथा धारा 506 भादवि में तीन वर्ष का कारावास व ₹2 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार घटना के समय अभियुक्त नाबालिग था, इसलिए सजा का निष्पादन किशोर न्याय अधिनियम-2015 के लागू प्रावधानों के तहत किया जाएगा।
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