हत्या के मामले में महिला समेत दो दोषियों को उम्रकैद
बहराइच। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या के मामले में दोषसिद्ध महिला समेत दो अभियुक्तों को सत्र न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र का है। 28/29 अप्रैल 2021 की रात एक व्यक्ति अपने घर में सो रहा था। सुबह उसकी बहू ने परिजनों को उसके मृत अवस्था में पड़े होने की जानकारी दी। मृतक के पिता ने आशंका जताई कि उसकी बहू आशिया और गांव के ही सोनू ने मिलकर उसके बेटे की हत्या की है। सूचना पर दरगाह शरीफ थाने में हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह ने दोनों को धारा 302/34 भादवि के तहत दोषी करार दिया।
दोषसिद्ध अभियुक्त आशिया उर्फ जरीना पत्नी असलम और सोनू उर्फ मुनव्वर पुत्र सुभान अली, निवासी सासापारा, थाना दरगाह शरीफ को सश्रम आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
पुलिस के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियुक्तों को अधिकतम एवं त्वरित सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है। इस मामले में थाना प्रभारी दरगाह शरीफ, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजक गिरीशचन्द्र शुक्ला, कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल संदीप मौर्या और थाना पैरोकार कांस्टेबल महेन्द्र सोनकर की प्रभावी पैरवी रही।